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टेलीमेडिसिन क्या है? इसके फायदे और नुकसान के बारे में जानिए। आंकिए कि भारत में इसका भविष्य क्या है?

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टेलीमेडिसिन क्या है? इसके फायदे और नुकसान के बारे में जानिए। आंकिए कि भारत में इसका भविष्य क्या है? @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार टेलीमेडिसिन चिकित्सकों और चिकित्सा संस्थानों द्वारा विभिन्न दूरसंचार सुविधाओं के उपयोग को संदर्भित करता है जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यम से अपने रोगियों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, टेलीमेडिसिन प्रौद्योगिकी को रोजगार देता है जो रोगियों के घरों में या अन्य दूरदराज के क्षेत्रों में अपने रोगियों की देखभाल के लिए हीथ केयर प्रदाताओं के लिए संभव बनाता है। टेलीमेडिसिन के प्रतिपादक चिकित्सा डेटा को इकट्ठा करने और स्थानांतरित करने की क्षमता, चित्र और लाइव ऑडियो और वीडियो प्रसारण की देखभाल करते हैं। इसमें उपयोग की जाने वाली कुछ सामान्य विधियाँ यथा- सामान्य टेलीफोन लाइनें, इंटरनेट और उपग्रह हैं, हालाँकि प्रसारण के किसी भी साधन का उपयोग किया जा सकता है। टेलीमेडिसिन का उपयोग विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रों में किया जाता है; जैसे, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, मनोरोग और ऑन्कोलॉजी। निदान, उपचार जिसमें टेलीसर्जरी, चिकित्सक और रोगी...

वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार कमलेश पांडेय का संक्षिप्त जीवन परिचय....

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                          -: जीवन-वृत :-               श्री कमलेश पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार  * नियमित स्तम्भकार- प्रभासाक्षी डॉट कॉम, नई दिल्ली। * विशेष संवाददाता- हिन्द आत्मा समूह, नई दिल्ली। * सदस्य- प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, रायसीना रोड, नई दिल्ली। * सम्पादकीय सलाहकार, ओपन सर्च समूह, नई दिल्ली। * राजनीतिक-आर्थिक विश्लेषक, विभिन्न मीडिया माध्यम में।  * मीडिया सलाहकार, दिल्ली-एनसीआर # कार्य अनुभव:- * ब्यूरोचीफ- दैनिक भास्कर, नोएडा-एनसीआर। * प्रोड्यूसर- पारस टीवी चैनल, दिल्ली। * विशेष संवाददाता- न्यूजसर्किल डॉट कॉम, दिल्ली। * वरिष्ठ संवाददाता- वीर अर्जुन, नई दिल्ली। * सामयिक वार्ता- आकाशवाणी, पटना। * उपसम्पादक- आज, पटना। * विविधा- आकाशवाणी, भागलपुर। * ब्यूरोचीफ- प्रभातखबर, भागलपुर। * संवाददाता- आज, भागलपुर। * उपसम्पादक- प्रिय प्रभात, भागलपुर। * स्वतंत्र पत्रकार के रूप में दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण दिल्ली, जनसत्ता, प्रभातखबर, अमृत इंडिया, महामेधा, मेरी दिल्ली, सच कहूं, जनसाग...

उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 क्या है? इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से क्या क्या भिन्न है?

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उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 क्या है? इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से क्या क्या भिन्न है? @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार केंद्रीय उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण- जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र- नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 34 की उप धारा 1, धारा 47 की उप धारा 1 के खंड ए के उपखंड i और धारा 58 की उप धारा 1 के खंड ए के उपखंड i के साथ ही धारा 101 की उप धारा 2 के उपखंड ओ, एक्स और जेडसी के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण- जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र- नियम, 2021 अधिसूचित कर दिए हैं। गौरतलब है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए तीन स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र की घोषणा करता है, जिनमें जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग शामिल हैं। यह अधिनियम उपभोक्ता आयोग के हर स्तर के आर्थिक क्षेत्राधिकार को भी निर्धारित करता है। अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों...